चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से अवैध मज़ार और कब्र हटाई गयी
हाई कोर्ट के आदेश पर तोड़ा अवैध कब्जा, एक मस्जिद, तीन मजार और 14 कब्र हटाई गयी
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क (कंपनी बाग) में हुए अवैध निर्माण को गुरूवार आधी रात तक में तोड़ दिया गया। पुलिस-प्रशासन और पीडीए की टीम ने एक मस्जिद, तीन मजार, 14 कब्र और तीन छोटे मंदिर वहां से हटा दिए हैं। इनके स्थान पर पौधे रोप दिए गए हैं। वहां दिन भर पुलिस फोर्स तैनात रही हालांकि कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध नहीं झेलना पड़ा।
हाई कोर्ट ने शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में अवैध कब्जा हटाकर 1975 के पहले की स्थित बहाल करने के लिए कहा था। इसके लिए हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को शुक्रवार आठ अक्तूबर तक का वक्त दिया था। पूरी तैयारी के बाद गुरूवार दोपहर से लेकर देर रात तक पुलिस-प्रशासन ने पीडीए और नगर निगम की टीम के साथ अवैध कब्जे हटाने का काम किया। गुरूवार आधी रात तक में पार्क में एक मस्जिद, तीन मजार, 14 कब्र के साथ ही तीन छोटे मंदिर, कैंटीन स्थल और टीन शेड को भी हटा दिया गया। अतिक्रमण तोड़ने और हटाने में बुलडोजर का भी प्रयोग किया गया। झील के सामने स्थित प्राचीन मजार के समीप बने तीन धार्मिंक निर्माणों और स्टेडियम के पीछे धार्मिक निर्माणों को ढहाने के बाद मलबे से वहीं समतल करा दिया गया। उन जगहों पर पौधे भी लगा दिए गए।
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